बीमा कंपनी को देना होगा वाहन की मरम्मत का पूरा खर्च

बीमा कंपनी को देना होगा वाहन की मरम्मत का पूरा खर्च 


               उत्तरकाशी निवासी महावीर सिंह ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की एस्लेहॉल ब्रांच के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर दिया। वादी के अनुसार उन्होंने उक्त कंपनी से अपने वाहन का बीमा कराया था। बीमित अवधि में वाहन गहरी खाई में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना उन्होंने बीमा कंपनी को दी। कंपनी ने सर्वेयर नियुक्त किया और उसी के कहने पर क्षतिग्रस्त वाहन विकासनगर स्थित वर्कशॉप में ले जाया गया। वाहन को लाने में उनके 20 हजार रुपये खर्च हुए। वहीं मरम्मत, पुर्जों की कीमत और मजदूरी मिलाकर रुपये 2,73,300 रुपये खर्च हुए। पर उनका क्लेम 52,203 रुपये तय किया गया। वह बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक से मिले, लेकिन उन्होंने क्लेम की राशि में बढ़ोत्तरी से साफ इनकार कर दिया। फोरम में बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि सर्वेयर की रिपोर्ट और पॉलिसी की शर्तों के अधीन रबर के सामान के सापेक्ष 50 प्रतिशत कटौती और एक्सेस क्लॉज के डेढ़ हजार रुपये कम करते हुए क्लेम का आकलन किया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा दी गई विधि व्यवस्था के आलोक में यह आदेश दिया कि वादी 2,65,300 रुपये क्लेम पाने का हकदार है।